दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में रविवार रात नौ बजे से 31 मार्च तक की रात 12 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब एक स्थान पर चार से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस ने किसी भी प्रकार की बैठक के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाया हैै।
पुलिस आयुक्त आमूल्य पटनायक ने बताया कि पीएम मोदी की अपील के बाद जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन मिला है। रात 12 बजे के बाद पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई। सभी जिलों की पुलिस को इसकी पालना करवाने का निर्देश दे दिया गया है। प्रदर्शन से लेकर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह पाबंदी है। उन्होंने कहा कि यह सख्ती जनता को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए लागू की गई है।
क्यों पड़ती है धारा 144 लागू करने की जरूरत
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लागू की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो तब इसे पुलिस लागू करती है। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में चार या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद गैर-कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा हो सकती है।